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Indian Penal Code 1860 Offences Relating Weights and Measures LLB Notes 

Indian Penal Code 1860 Offences Relating Weights and Measures LLB Notes:- LLB Law 1st Year Semester The Indian Penal Code 1860 Book Chapter 13 Of Offense Relating to Weights and Measures in PDF Download, Most Important Topic for LLB Notes Study Material for Of Offences Relating to Weights and Measures.   अध्याय 13

बाटों और मापों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

(OF OFFENCES RELATING TO WEIGHTS AND MEASURES)

  1. तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग- जो कोई तोलने के लिए किसी उपकरण का जिसका खोटा होना वह जानता है, कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
  2. खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग-जब कोई किसी खोटे बाट का या लम्बाई या धारिता के किसी खोटे माप का कपटपूर्वक उपयोग करेगा, या किसी बाट का, या लम्बाई या धारिता के किसी माप का या उससे भिन्न बाट या माप के रूप में कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
  3. खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना-जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट | को, या लम्बाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इस आशय से कब्जे में | रखेगा कि उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि । एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
  4. खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना- जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को या लम्बाई या धारिता के ऐसे किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, बनाएगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

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